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न्यायव्यवस्था में सुधार बहुत जरूरी




_आकांक्षा सक्सेना, न्यूज ऐडीटर सच की दस्तक 


यह दौर पैसे और लालच का है। लोग हर कीमत चुकाते हुए, सारी मर्यादायें, सारे अश्रुरक्तरंजित ऐतिहासिक पन्नों को अपनी अंतरिक्ष चीरती महत्वाकांक्षाओं के मटमैले कदमों से अर्धनिद्रा में दिवास्वप्न रेस में स्व: अस्तित्व को रौंदते हुए भागे जा रहे हैं। यह निश्चित ही स्वयं से हारे हुए लोग हैं। 

हाल ही में पीएम मोदी जी ने न्याय में देरी के मुद्दे पर
पूरी जिम्मेदारी से न्यायपालिका के सामने अपना श्रेष्ठ सुझाव रखा है जोकि बेहद सराहनीय रहा कि एक बड़ी आबादी न्यायिक प्रक्रिया और फैसलों को नहीं समझ पाती, इसलिए न्याय जनता से जुड़ा जाना होना चाहिए। जनता की भाषा में होना चाहिए। कार्यपालिका और न्यायपालिका मिलकर देश के नए सपनों के भविष्य को गढ़ रहे हैं। हमें देश की आजादी के शताब्दी वर्ष को ध्यान में रखते हुए सबके लिए सरल, सुलभ, शीघ्र न्याय के नए आयाम खोलने गढ़ने की ओर आगे बढ़ना चाहिए। इस पर सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि हमें 'लक्ष्मण रेखा' का ध्यान रखना चाहिए, अगर यह कानून के अनुसार हो तो न्यायपालिका कभी भी शासन के रास्ते में नहीं आएगी। यदि नगरपालिकाएं, ग्राम पंचायतें कर्तव्यों का पालन करती हैं, यदि पुलिस ठीक से जांच करती है और अवैध हिरासत में टॉर्चर समाप्त होता है तो लोगों को अदालतों की ओर देखने की जरूरत नहीं है। वहीं, कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि जनता को सरल और शीघ्र न्याय दिलाने के लिए हम सभी प्रयासरत हैं। सबका साथ, विकास, विश्वास और प्रयास हमारा मंत्र है।यकीनन यह बात स्वंय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकारी है कि न्यायपालिका में अभी बहुत सी कमियां हैं जैसे कि भाषा की। इस सबके अलावा भी एक दुनिया है जहां तक सत्तासीनों की आवाज़ नहीं पहुंचती। सच कहें तो आजादी के बाद से अब तक कुछ तथाकथित नेताओं ने जनता को बहुत बड़ा उपहार दिया है जिसका नाम है 'घृणा' पूरा आपसी प्रेम ही खत्म करवा दिया। हर कोई एक दूसरे को व्यक्ति नहीं 'वोट' की तरह चुनावी पार्टी के तौर पर दुश्मन की नज़र से देख रहा है जबकि धुरविरोधी नेता चुनाव जीतने के बाद मजे से आपस में बैठे दिखाई दे रहे हैं। कोई नेता रैलियों में अपने बच्चों को जिंदाबाद के लिए खड़ा नहीं करता। नेताओं के बच्चे डायरेक्ट बड़े पदों पर विराजमान हो जाते हैं। कभी कोई दंगा होता है तो आम जन के बच्चे घायल। हिन्दी पर भाषण देने वाले नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ा करते हैं। खुद चादर और चुनरी दोनों चढ़ाकर वोट पाते हैं पर जनता को लड़वाकर देश के युवाओं को पथभ्रष्ट करते हैं। नेता सिर्फ़ वोट के सगे हैं। जिसदिन यह बात देश समझ जायेगा, उसी दिन देश, विकसित देश बनने में आगें बढ़ जायेगा। सच यह है कि गरीब आम जनता वह है जिसपर चुनावी मुद्दों की ईंटें ढोयीं जाती रही हैं। फिर उसी आमजन के साथ रेप जैसा जघन्य पाप हो जाये तो उसके आरोपी को मौत के बदले मौत का न्याय भी नहीं मिल पाता। यहां बच्चों के रेप पर अलग, जवान के रेप पर अलग, बृद्ध के रेप पर यानि उम्र के हिसाब से अलग कानून। रेप तो रेप होता है जिसमें एक जिंदगी अपनी पूरी जिंदगी के लिए जीते जी मर जाती है और रही बची सांसे यह समाज की दकियानूसी सोच, छीन ले जाती है। रेप की सजा सिर्फ़ मौत होनी चाहिए चाहे वो आमजन करे, नेता करे या किसी भी धर्म, मजहब का बाबा, मौलवी, पादरी, या नेता, उद्योगपति करें, तब ही यह जघन्य पाप रोका जा सकता है। हाँ मैं मानती हूं कि श्रेष्ठ शासकीय व्यवस्था में न्यायालय की सर्व स्वीकार्यता नितांत आवश्यक है। कानून का भय और शासकीय मर्यादा के लिए न्यायालय के आदेशों का सम्मान अनिवार्य है, परंतु जब न्याय व्यवस्था में दोहरे-तिहरे मापदंड दिखने लगें या न्यायिक फैसले आमजन की आत्मा को झकझोर दें तो उन पर टिप्पणी करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। अभी हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने चार वर्षीय बच्ची के दुष्कर्मी और हत्यारे की मृत्युदंड की सजा को घटाकर आजीवन कारावास में बदल दिया। नौ वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में हुए इस बर्बर अपराध की कुंडली में पाया गया कि अभियुक्त ने बच्ची से दुष्कर्म करते समय उसका गला दबाकर रखा, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। चार साल की बच्ची के साथ ऐसे जघन्य पाप की कल्पना आत्मा कँपा देती है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने माना कि उक्त मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई दलीलें और साक्ष्य पुख्ता हैं और अभियुक्त फिरोज के दोषी होने में कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन निचली अदालत और उच्च न्यायालय के मृत्यदंड के फैसले को उसने रेस्टोरेटिव जस्टिस यानी पुनर्स्‍थापनात्मक न्याय के सिद्धांत का हवाला देकर धराशाई कर दिया। इस फैसले में आस्कर वाइल्ड को उद्धृत करते हुए कहा कि 'संत और पापी के बीच एकमात्र अंतर यह है कि प्रत्येक संत का एक अतीत होता है और प्रत्येक पापी का एक भविष्य होता है। पर द्वापरकाल भगवान श्री कृष्ण जी ने पापियों के भविष्य की चिंता नहीं की थी। अगर हम पापियों के भविष्य की चिंता करेगें तो पुण्यात्माओं के भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? अब पीठ की इस टिप्पणी को ठीक से समझा जाए तो न्यायालय की नजर में चाहे अपराधी हो या विधिबद्ध नागरिक, अपने मूल चरित्र में हर व्यक्ति नैतिक रूप से एकसमान है। पर सवाल यह है कि पापी कब से नैतिक होने लगे? वही अलाप, नैतिक सापेक्षवाद बनाम नैतिक निरपेक्षवाद की यह बहस दार्शनिक और साहित्यिक चर्चा के लिए भले ही लाजवाब हो, परंतु न्यायिक सिद्धांत के रूप में नैतिकता पर न्यायतंत्र का तटस्थ भाव और वह भी सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर गंभीर चिंता और मंथन का विषय है। इस भाव में जहां सदाचार और विधि सम्मत आचरण के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है, वहीं अपराध के प्रति भय बनाने में ऐसी धारणा प्रभावहीन और लचर, बेबसी सिद्ध करती हुई प्रतीत होती है । आपने देखा कि ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में जज साहब ने कहा कि उनके परिवार को उनकी सुरक्षा की चिंता हो रही है, उनको जान का खतरा है। तो सोचो! जज साहब ऐसे कहेगें तो आमजन कहाँ खड़ा होगा। वहीं बुराई का मनोबल का रेंज कहाँ होगा? न्याय के जिस पुनर्स्थापनात्मक  सिद्धांत को इस केस में प्रतिपुष्ट किया गया, वह भी कम दुविधाजनक नहीं है। हर अपराध के लिए दंड और समानुपात सजा का प्रावधान दर्शाता है कि प्रतिशोध न्याय का मुख्य आयाम है और उसकी दिशा के कोण किस तरफ़ आरोपित होगें या आरोपित किये जायेगें? दूसरी तरफ अपराधी को सुधार का मौका देने के हिमायती पुनर्स्‍थापनात्मक सिद्धांत में भी अपराधी और पीड़ित या उसके परिजनों के बीच वार्ता एक अहम बिंदु होता है पर उसे अपराधी परिवारों के लिए चरम बनाना कहां की समझदारी है, परंतु फिर भी उपरोक्त मामले में सजा कम करते समय बच्ची के परिजनों की स्वीकृति बिल्कुल नहीं थी।हालांकि, किसी समझौते के बाद भी यदि सजा कम करने का निर्णय लिया जाए, तब भी यह सिद्धांत आधुनिक न्याय की कल्पना के साथ खतरनाक खिलवाड़ है, क्योंकि पुनर्स्‍थापनात्मक न्याय के नतीजों में भारी भेद होना उसकी नियति है और यह कमजोर पीडित पक्ष को आसानी से दबाव में ला सकता है। इस न्यायिक सिद्धांत की चोट सबसे अधिक पीड़ित महिलाओं या बालिकाओं पर ही पड़ती है, जैसा कि इस मामले में भी देखने को मिला। सही मायने में ऐसी न्यायिक कल्पना सतर्कता न्याय यानी विजिलांटिज्म का ही परिष्कृत भौमिक रूप है।मृत्युदंड का विरोध न्यायपालिका के एक वर्ग का मनमाना शौक बन गया है, फिर चाहे अपराध कितना भी घिनौना क्यों न हो और न्याय का पुनर्स्‍थापनात्मक सिद्धांत इस बाबत प्रयोग में लाया जाने वाला सुविधाजनक सेतु बन गया है। ऐसा मानने का कारण यह है कि पिछले कुछ समय में अनेक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने निचली अदालतों द्वारा जारी और उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखी गई फांसी की सजाओं तक को रोक दिया है। जहां मंदसौर में सात साल की बच्ची के दुष्कर्मी और हत्यारे की फांसी को रोका गया, वहीं देहरादून में 11 वर्षीय बच्ची के दुष्कर्मी और हत्यारे जयप्रकाश की फांसी की सजा पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली के कुतुब विहार इलाके में निर्भया कांड जैसा अनामिका कांड में तीन दोषियों की सजा पर निर्णय अभी सुरक्षित है। छन्नूलाल वर्मा केस के बाद ऐसे सभी फैसलों में फांसी से पहले दोषियों के मनोरोग मूल्यांकन को भी आवश्यक बना दिया गया है। न्याय की यह नई गढ़ी कल्पना आमजनता के माथे पर कई चिंताजनक प्रश्नों को उकेर देती है। क्या ऐसे अपराधियों के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता जघन्यतम अपराधों की गंभीरता की अवहेलना नहीं है? क्या किसी जघन्य अपराध की पुनरावृत्ति होने लगे तो वह 'विरले से भी विरला' यानी 'रेयरेस्ट आफ रेयर' सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आएगा? क्या चार, आठ, दस वर्ष की बच्चियों से दुष्कर्म और हत्या ऐसा जघन्य अपराध महापाप नहीं, जिसके पुन: वर्गीकरण और विचारमंथन की कोई आवश्यकता नहीं है? सवाल यह भी है कि न्यायपालिका का पहला काम समाज सुधारात्मक दृष्टिकोण है या निरपेक्ष रूप से न्याय करना धर्म है? आखिर न्यायपालिका का मूल उद्देश्य अपराधियों में कानून का भय बनाना है या प्रगतिवादी मूल्यों पर खरा सोने की तरह चमकना? क्या न्यायाधीश अपराध की प्रकृति को दरकिनार कर मृत्युदंड के फैसलों को सिर्फ इसलिए रोक रहे, क्योंकि पश्चिमी न्याय व्यवस्थाओं में अधिक मृत्युदंड ठीक नहीं माने जाते? सवाल यह भी है कि एक ही कानून के अंतर्गत निचली अदालतों और सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों में लगातार इतना मन व मत भेद क्यों रहता है? मृत्युदंड ही नहीं सर्वोच्च न्यायालय के अन्य फैसलों में भी विरोधाभास स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जहां शाहीन बाग धरने और तथाकथित किसान आंदोलन की सुनवाई देश को हुए भारी नुकसान के बावजूद टलती रही, वहीं जहांगीरपुरी में अनाधिकृत निर्माण तुरंत रोक दिया गया। राममंदिर विवाद पांच सौ सालों से सिर घुनता रहा। तीन तलाक पर वर्षों लग गये। 
इसी तरह किसी सामान्य जन की तुलना में राणा अयूब, आकार पटेल या तीस्ता सीतलवाड़ की सुनवाई आनन-फानन हो जाती है। इस प्रक्रिया में विरोधाभास और न्यायिक आदेशों में भारी अंतर पर कानूनविद फाली नरीमन का मानना था कि 'अच्छी न्याय व्यवस्था वह है, जिसमें कानून का शासन हो, न कि व्यक्तियों का।' इसका आशय यही था कि न्यायाधीश अपनी निजी मान्यताओं को छोड़कर दंड संहिता का कड़ाई से पालन करें। उदाहरणार्थ तथाकथितअपराधी नेता जेल में पहुंच कर भी चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। तो यह कैसी जेल है? यह कैसा विधान है? गरीब के घर का छज्जा भी बढ़ जाये तो सारे सिस्टम को खबर हो जाती है, उसको इतना धमकाया जायेगा कि जब तक वो छज्जा गिरा न दें वहीं देश को चूना लगाने वाले भगोड़े विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे अनेकों भ्रष्ट लोगों की करोड़ों की अवैध सम्पत्तियों के बनने पर सिस्टम को खबर नहीं होती और न्यायव्यवस्था भी स्वत:संज्ञान नहीं लेती? अमीरों के लिए अदालत रात में भी खुल जाती है और निर्णय तुरंत वहीं गरीब की तीन पीढ़ियाँ निकल जाती है छोटे से जमीन विवाद पर न्याय पाने को, साहिब! यह असमानता क्यों? क्या न्यायालय को यह स्वत: संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि राज्य के किस मुख्यमंत्री ने अपने फंड को कितना जनता के लिए लगाया । किस मुख्यमंत्री ने कितनी जनता को रोजगार दिया या कितना भ्रष्टाचार किया? अगर सुप्रीम कोर्ट सचमुच सुप्रीम है तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप भी देश के नेताओं से पूछें कि उन्होंने किस हद तक बेरोजगारी के आंकड़ों को छुपाने जैसा अपराध किया? आखिर! कोई तो युवाओं का दर्द समझे। कम से कम रोजगार, भर्ती सम्बंधित केस ही जल्द निपट जायें, देश के युवाओं को मानसिक तनावमुक्त करना क्या सिस्टम की जिम्मेदारी और जवाबदेही नहीं है? आप, कभी व्यक्तित्व आकलन तो कभी रेयरेस्ट आफ रेयर सिद्धांत के तहत और फिर कभी वैकल्पिक सजा या अब मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के नाम पर भारतीय दंड विधान में दिए गए मृत्युदंड के प्रावधान को जघन्य अपराधों में भी लगभग समाप्त करते चले जा रहे हैं। ऐसी न्यायिक सक्रियता के बीच एक अनिवार्य सवाल कौंधता है कि ऐसे जघन्य अपराध, जिनमें हर दिन बच्चियाँ, किशोरियां, महिलाएं,बृद्ध शिकार बन रही हैं और बनायी जा रही हैं। उन पर कठोर दंड विधान विधायिकाएं स्वंय तय कर सकेंगी या फिर सब कुछ न्यायाधीशों के स्वत: संज्ञान रूपी स्व: विवेक पर ही छोड़ा जाता रहेगा?और कब तक गरीब, अदालतों की७ लाईन में बैठा अपने फटे अंगोछे से अपने आंसू पोंछता हुआ सिर्फ़ तारीख लेकर लौटता रहेगा... कब तक?  






क्या आप भी सहमत हैं? 

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